Aadhar Card: नया नियम लागू, बिना एड्रेस प्रूफ के बदल सकते हैं आधार का पता, जानिए कैसे?
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत आप बिना किसी प्रकार के एड्रेस प्रूफ दिखाए आधार कार्ड के पते को आसानी से बदल सकते हैं। इस से पहले, आपको नए पते के साथ नया एड्रेस प्रूफ देना होता था।
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आधार अपडेट की प्रक्रिया:
1. नए आधार पते का चयन करें:
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको “आधार एड्रेस अपडेट” विकल्प का चयन करना होगा।
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2. HOF का आधार नंबर दर्ज करें:
आधार एड्रेस को अपडेट करने के लिए, आपको Head of Family (HOF) का आधार नंबर दर्ज करना होगा। आपको इसके लिए किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी।
3. HOF आधार नंबर की प्रामाणिकता:
आपके द्वारा दर्ज किए गए HOF आधार नंबर की प्रामाणिकता की जाएगी। इसके बाद, आपको रिलेशनशिप की प्रमाणित प्रूफ की आवश्यकता हो सकती है।
4. सेवा शुल्क का भुगतान करें:
आधार पते को अपडेट करने के लिए 50 रुपये का सेवा शुल्क देना होगा।
5. सेवा अनुरोध संख्या साझा करें:
पेमेंट करने के बाद, आपको सेवा अनुरोध संख्या को संदेश के माध्यम से साझा करना होगा।
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6. HOF की इजाजत प्रदान करें:
अगले 30 दिनों के भीतर, HOF को अपनी इजाजत प्रदान करनी होगी, जिसे आप My Aadhaar पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
इस नए नियम के तहत, आपको अब अपने आधार कार्ड के पते को बदलने के लिए एड्रेस प्रूफ नहीं देना होगा, जो आपके लिए सुविधाजनक है। UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 साल से अधिक आयु वाले को HOF बनाया जा सकता है, जिसमें वे अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकते हैं।
इस नए नियम के साथ, UIDAI ने आधार कार्ड पते को बदलने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। आप यह बदलाव आधार कार्ड के पते में जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, बिना किसी प्रकार के अतिरिक्त प्रूफ के।
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