ATM News: एटीएम से निकल रहे हैं कटे-फटे नोट, चिंता न करें आसानी से कर सकते हैं एक्सचेंज, जानिए क्या करना होगा

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ATM News: एटीएम से निकल रहे हैं कटे-फटे नोट, चिंता न करें आसानी से कर सकते हैं एक्सचेंज, जानिए क्या करना होगा

अगर आपके पास भी ATM या किसी अन्य माध्यम से कटे-फटे या गंदे नोट आ गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है। आप आसानी से इन नोटों को बदलवा सकते हैं, बिना किसी फॉर्म भरे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, इन नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की करेंसी चेस्ट शाखा, या RBI के किसी भी कार्यालय के काउंटरों पर बदला जा सकता है।

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ATM News: एटीएम से निकल रहे हैं कटे-फटे नोट, चिंता न करें आसानी से कर सकते हैं एक्सचेंज, जानिए क्या करना होगा
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गंदे नोट बदलने का तरीका:

गंदे नोट वे होते हैं जो गंदे हो गए हैं और थोड़े कटे हुए होते हैं। जिन नोटों के दो सिरों पर नंबर होते हैं, यानी 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट जो दो टुकड़ों में होते हैं, उन्हें भी गंदा नोट माना जाता है। इन सभी नोटों को बदलने के लिए कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती, और आप इन्हें उपर्युक्त विचारणाओं के मुताबिक आसानी से बदलवा सकते हैं।

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कटे-फटे नोट बदलने का तरीका:

जो नोट टुकड़ों में हैं और/या जिनके आवश्यक हिस्से गायब हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है। हालांकि, इन नोटों का रिफंड मूल्य RBI (नोट रिफंड) नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है। इन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के किसी भी निर्गम कार्यालय के काउंटरों पर बिना कोई फॉर्म भरे भी बदलवा सकते हैं।

अधिक गंदे, भंगुर, जले हुए नोट:

जो नोट अत्यधिक गंदे, भंगुर हो गए हैं या जल गए हैं और इसलिए सामान्य रख-रखाव का सामना नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल RBI के निर्गम कार्यालय में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आप रिज़र्व बैंक के दावा अनुभाग, निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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बैंकों में नोट बदलवाने का तरीका:

अगर एटीएम से पैसे निकालते समय खराब नोट निकल गया है, तो आपको उस बैंक (जिस बैंक का एटीएम है) में जाना होगा। वहां जाकर एप्लीकेशन लिखनी होगी और एटीएम स्लिप लगाकर लेनदेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली है, तो आप मोबाइल पर आए स्एमएस की डिटेल भी दे सकते हैं, जिसके बाद नोट आसानी से बदल जाएगा।

नोट बदलने की लिमिट:

नोट को बदलने की एक सीमा होती है। रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है, और इन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है।

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इसलिए, यदि आपके पास कटे-फटे या गंदे नोट हैं, तो आप इन्हें उपर्युक्त तरीकों से बदलवा सकते हैं, और अपने पैसों को स्वच्छ और प्रयोगी नोटों में बदल सकते हैं। इसके लिए किसी भी बैंक शाखा या RBI के कार्यालय का सहायता ले सकते हैं।

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