मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा 2020 [क्लेम फॉर्म, आवेदन पत्र, पात्रता, बीमा राशी कवरेज, प्रीमियम] (Haryana Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Beema Yojana in hindi) (MVSNDBY) [How to Apply, Life Insurance]
हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए एक क्रांतिकारी बीमा योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा देने का प्रावधान है। इस बीमा की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद कुछ व्यापारियों को कार्ड प्रदान करके की है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यापारी को दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता दी जाएगी। आइए अब हम इस योजना को विस्तार से जानते हैं:
Launch details –
नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा (MVSNDBY) |
घोषणा की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर |
घोषणा हुई | जून 2019 |
लांच तारीख | 11 सितम्बर |
बीमा राशी | 5 लाख |
लाभार्थी | छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी |
ऑफिसियल पोर्टल | अभी नहीं |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- व्यापार क्षेत्र का विकास: इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ व्यापारियों को सिर्फ बीमा देना ही नहीं है बल्कि जरूरतमंद व्यापारियों को उनके व्यापार को बढ़ावा देना भी है। बहुत से व्यापारी दुर्घटना की शंका से व्यापार नहीं करते हैं और इस योजना के आने से उन लोगों में विश्वाश आएगा और वो अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे।
- व्यापारियों के लिए बीमा योजना: आज से पहले व्यापारियों के लिए कोई अलग से बीमा योजना नहीं थी, उन्हें सब काम अपने बलबूते पर ही करना पड़ता था परन्तु इस योजना के लागू होने से व्यापारियों को कुछ राहत की सांस मिली है। इस योजना में किसी भी व्यापारी के साथ दुर्घटना में राज्य के द्वारा 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा।
- व्यापार के सामान के लिए सहायता: इस बीमा योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी हो जाने पर, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आने पर भी नुकसान होगा उसका सारा नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत की जाएगी। इस सेवा का लाभ वो व्यक्ति भी के सकते हैं जिनका फर्नीचर टूट फुट गया हो।
- मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सहायता: अगर किसी अनहोनी के कारण व्यापारी की मौत हो जाती है तो इस योजना के प्रावधान के अनुसार व्यक्ति के परिवार वालों को बीमा योजना के कागज जमा करवाने पर उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। इस प्रावधान से व्यापारी को अपने परिवार वालों की चिंता कम हो जाएगी।
- योजना का पूर्ण बजट: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बीमा योजना का कुल बजट 38 करोड़ रुपए रखा है और साथ ही साथ इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि इस योजना का लाभ सिर्फ व्यापारी ही ले सकें और सभी काम कायदे के अनुसार ही हों।
- लाभार्थियों की संख्या: मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि उनके डेटाबेस के अनुसार अब तक13 लाख व्यक्ति ही इस योजना के लिए निश्चित किए गए मापदंड को पूरा कर पाए हैं और लगभग 3.13 लाख लोग इस बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- बैंक खाता जरूरी: मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस बीमा योजना के लाभार्थी का किसी भी एक बैंक में खाता चालू होना जरूरी है। किसी भी दुर्घटना में बीमा योजना के अनुसार पैसे व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे भेज दिए जाएंगे।
बीमा लेने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria for MVSNDBY)
- निवास स्थान: व्यापारी बीमा योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है तो इस बीमा योजना के अनुसार केवल हरियाणा क्षेत्र के निवासी ही लाभ ले सकते हैं। हरियाणा के अलावा किसी और निवास स्थान के व्यक्ति इस बीमा योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
- छोटे और लघु व्यापारी: छोटे और सीमांत वर्ग के व्यापारी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पर्याप्त दस्तावेजों को पूर्ण रूप से जांचकर ही छोटे व्यापारियों को बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। व्यक्ति के द्वारा दिए गए दस्तावेजों की पहले पूर्ण जांच की जाएगी और उसके बाद है यह तय किया जाएगा की वह व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है या नहीं।
- पंजीकरण: इस बीमा योजना का लाभ लाभ सिर्फ वो विशेष व्यक्ति ही ले सकते हैं जो जीएसटी भरते हैं और जीएसटी के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं। जो व्यक्ति जीएसटी नहीं भरते हैं और उन्होने इस योजना में पंजीकरण करवा दिया है, उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल सकता है और उनका आवेदन रद कर दिया जाएगा।
- सालाना टर्न ओवर – 5 लाख का बीमा उन्ही व्यापारियों को मिलेगा, जिनका साल का टर्नओवर 20 से अधिक नहीं होगा.
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड: इस सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आधार कार्ड की कॉपी जमा करवानी जरूरी है। आज कल हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होता है और अगर ना हो तो आसानी से बनवा सकते हैं। परंतु इस बीमा योजना के लाभार्थी वह व्यक्ति होंगे जिन्होंने आधार कार्ड जमा करवाया है।
- जीएसटी प्रमाण पत्र: जीएसटी प्रमाण पत्र राज्य के द्वारा ही दिया जाता है। बीमा योजना के आवेदन के दौरान उस व्यक्ति के पास जीएसटी प्रमाण पत्र होना चाहिए अन्यथा वह इस सेवा का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा।
- व्यापार संघ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र: इस सेवा का लाभ लेने वाले व्यक्तियों को व्यापार संघ के द्वारा जारी प्रमाण पत्र को भी जमा करवाना पड़ेगा। यह पत्र इस बात का साक्षी होगा कि आवेदक किस श्रेणी का है यानी कि वह छोटा और सीमांत व्यापारी ही हो अन्यथा उसे इस सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- वार्षिक आय: बीमा योजना का लाभ व्यापारी की वार्षिक आय पर भी निर्भर करेगी। इसलिए आवेदक को अपनी वार्षिक आय से सम्बन्धित सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाना पड़ेगा ताकि यह तय किया का सके कि आवेदक की आय के बारे में पता चल सके।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया (Application Form Online Download) –
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा तो की है परंतु इसके लिए आवेदन की कोई निश्चित तिथि नहीं दी है। उन्होंने आवेदन के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया भी नहीं बताई है।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा भी साथ में लांच की है, जिसमें 5 लाख के उपर बीमा मिलेगा.
हरियाणा सरकार का यह लक्ष्य है कि इस बीमा योजना से जरूरतमंद व्यापारी लोगों को मिल सके ताकि उनकी जरूरत के सामान को सुरक्षा मिल सके। किसी भी कारण से अगर व्यापारियों का सामान चोरी हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस स्थिति में व्यापारी इस बीमा योजना का पूरा लाभ ले सकें और आसानी से फिर से अपना व्यापार की शुरूआत कर सकें।
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