उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना क्या हैं 2020 (Kanya Sumangala Yojana UP in Hindi) आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड, पंजीयन, दस्तावेज़, वेबसाइट, हेल्पलाइन टोलफ्री नंबर,पंजीकरण, सूचि लिस्ट [Application Form Online, Eligibility Criteria, Documents List, Amount, FAQ]
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बालिकाओं की पढ़ाई और उनकी विकास के लिए शुरू की गई है वर्तमान समय में इस योजना के लिए पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है । योजना के क्या लाभ हैं और इसके लिए पात्रता नियम क्या निर्धारित किए गए हैं यह सभी जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी ।
योजना का नाम | कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश |
लांच हुई | फ़रवरी 2019 |
योजना की शुरुवात हुई | अप्रैल 2019 |
लाभार्थी | प्रदेश की लड़कियां |
राशि | 15 हजार (6 चरण में) |
वेब पोर्टल | http://mahilakalyan.up.nic.in |
टोलफ्री हेल्प लाइन | अभी नहीं हैं |
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?
सामान्यतः भारतीय परिवार में लड़कियों को बोझ समझा जाता है । गरीब परिवारों में खासतौर पर बेटियों के लिए शिक्षा के रास्ते बंद ही माने जाते हैं । बेटियों पर शिक्षा के लिए खर्चा इन परिवारों में बहुत ही कम किया जाता है और इसी के चलते इनका विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता है । इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा कन्या सुमंगला योजना का विमोचन किया गया, इस तरह की योजना देश के कई राज्यों में चलाई जाती है जो कि बालिकाओं के विकास को मद्देनजर रखकर शुरू की गई है।
कन्या सुमंगला योजना के लाभ एवं नियम
- कन्या सुमंगला योजना के लिए बेटी को 1 साल की वर्ष से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि उसके अध्ययन में कोई कमी ना आए और उसका व्यवहार बाल उम्र में परिवार द्वारा ना किया जाए
- इस योजना के अंतर्गत बेटियों को छह चरणों में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी । कुल राशि 15 हजार बेटियों को दी जायेगी।
पहला | 2000 रूपए |
दूसरा | 1000 रूपए |
तीसरा | 2000 रूपए |
चौथा | 2000 रूपए |
पांचवा | 3000 रूपए |
छठवा | 5000 रूपए |
कुल राशी | 15 हजार रूपए |
- सरकार द्वारा यह आर्थिक सहायता सीधे बेटियों के खाते में डीबीटी सुविधा के जरिए ट्रांसफर कराये जायेंगे।
- प्रत्येक चरण के लिए बेटियों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा ।
- कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत डीबीटी ट्रांसफर के जरिए पैसे खाते में जमा कराए जाएंगे परंतु अगर लड़की अवयस्क है तो इस स्थिति में सारा पैसा मां के खाते में जमा किया जाएगा लेकिन अगर माता की मृत्यु हो चुकी है तो पैसा पिता के खाते में जमा किया जाएगा अगर माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो पैसा बताए गए पालक के खाते में जमा किया जाएगा सभी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा ।
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्रता नियम क्या है
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत छह चरणों में पैसा बालिकाओं को दिया जाएगा और बालिकाएं किसी भी चरण से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं परंतु प्रत्येक चरण के लिए योग्यता के नियम निर्धारित किए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं
प्रथम चरण
अगर इस चरण के लिए पालक अपनी बच्ची का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उनकी बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 अथवा उसके बाद होना अनिवार्य है ।
द्वितीय चरण
इस चरण के अंतर्गत अगर पालक अपनी बालिका का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उनका प्रथम वर्ष का टीकाकरण प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है परंतु ध्यान रहे बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व नहीं होना चाहिए ।
तीसरा चरण
तीसरे चरण के लिए वही बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल कराई जा सकती हैं जिन्होंने वर्तमान शैक्षणिक स्तर में पहली कक्षा में एडमिशन लिया हो ।
चौथा चरण
चौथे चरण के लिए वही बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती है जिन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 6th क्लास में एडमिशन लिया हो ।
पांचवा चरण
पांचवे चरण के लिए वही बालिका इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकती हैं जिन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नौवीं क्लास में एडमिशन लिया हो ।
अंतिम चरण
छठे एवं अंतिम चरण के लिए वही बालिकाएं पंजीयन करवा सकती है जिन्होंने ग्रेजुएशन अथवा कम से कम 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हो। इनमें वे सभी बालिका एडमिशन ले सकती हैं जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं के बाद में डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया हो ।
पात्रता के अन्य नियम (Eligibility Criteria)
उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
बेटियां जो कि उस परिवार से हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा दूसरे स्टेट से रहने वाले परिवारों को की बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
गरीब परिवारों को ही मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 300000 से कम है इससे ज्यादा कमाने वाले परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकते
जन्म तारीख से संबंधित नियम
इस योजना के अंतर्गत उन्हीं बेटियों को शामिल किया जाएगा जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य हुआ है साथ ही यह भी जरूरी है कि उन बेटियों का टीकाकरण यार द्वारा कर आया हूं
अधिकतम दो ही बेटियों को मिलेगा लाभ
एक परिवार की केवल दो ही बेटियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना तय किया गया है परंतु अगर किसी परिवार में दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ है तो तीनों बेटियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है ।
गोद ली बेटी को भी मिल सकेगा लाभ
अगर किसी परिवार ने विधिवत तरीके से बेटी को गोद लिया हैं तो उन्हे उस बेटी के लिए भी लाभ मिलेगा परंतु परिवार की अधिकतम केवल दो बेटियों को ही लाभ मिलेगा ।
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लगने वाले मुख्य दस्तावेज कौन से हैं (Documents Required)
स्थानीय प्रमाण पत्र
योजना के अंतर्गत शामिल होने वाली बेटियों का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसीलिए स्थानीय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आवेदन के साथ देना जरूरी है ।
बैंक पासबुक
योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पैसा सीधे बेटी अथवा पालक के खाते में जमा किया जाएगा । अतः बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य है जिसके लिए बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी जमा करवाई जा सकती है ।
आय संबंधी दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आय सीमा का निर्धारण किया गया है । अतः पारिवारिक आय का ब्यौरा देने वाले कागज आवेदन के साथ देना जरूरी है ।
परिचय पत्र
योजना के लिए पंजीयन कराने के लिए कोई भी परिचय पत्र देना जरूरी है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे ।
मृत्यु प्रमाण पत्र
विशेष स्थिति में जब अभिभावक की मृत्यु के समय डीबीटी सुविधा लेने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र देना अनिवार्य हैं इसके बारे में विस्तार से ऊपर लिखा गया हैं ।
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आवेदन (पंजीकरण) कैसे करे ? (How to Apply for Kanya Sumangla Yojana UP)
- फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड करे
योजना के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वे कन्या सुमंगला योजना ऑनलाइन फॉर्म पीडीएफ़ डाउनलोड इस लिंक से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं ।
- ऑनलाइन प्रक्रिया
आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया मौजूद है जिसके लिए नजदीकी सीएससी सेंटर, साइबर कैफे खुद के लैपटॉप कटवा कंप्यूटर की सहायता से उपलब्ध वेबसाइट पर फॉर्म भरकर सबमिट किया जा सकता है ।
- ऑफलाइन प्रक्रिया
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी मौजूद है जिसके लिए आवेदक को खंड विकास अधिकारी जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा कराना होगा जिसके बाद कार्यालय के कर्मचारी द्वारा फॉर्म की जानकारी ऑनलाइन वेबसाइट पर दे दी जाएगी।
अगर किसी ने डाक विभाग द्वारा अपने आवेदन फॉर्म को इन कार्यालयों में पहुंचाया है तो फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा । जरूरी है कि आवेदक स्वयं इन विभागों में जाकर फॉर्म जमा करवाएं।
सभी चरणों के लिए आवेदन देना अनिवार्य हैं ।
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए चलाई जाने वाली एक उत्तम योजना है जिससे बेटियों का जन्म अनुपात प्रदेश में बढ़ेगा । साथ ही बेटियों की शिक्षा दर में भी वृद्धि होगी । इस तरह की कई योजना राज्यों में चलाई जा रही है । इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा विवाह हेतु भी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे बेटियों का विवाह समय पर और अच्छी तरह से संपन्न किया जा सके । बेटियों को किसी भी रूप से परिवार पर बोझ ना समझा जाए ।
कन्या सुमंगला योजना FAQ’s
ऐसी स्थिति आने पर राज्य सरकार ने विशेष मापदंड सेट किया हैं कि ऐसे परिवार की तीनों बच्चियों (एकल एवं जुड़वां) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पूरा हक़ होगा.
कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा हितग्राही परिवार से ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों के लिए ही अनुमति दी गई हैं.
जी हां बिलकुल, राज्य सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है कि जन्म देने वाले माता – पिता ही अपनी बच्ची के लिए योजना का लाभ ले पाएंगे. बल्कि यदि किसी परिवार ने किसी अनाथ बच्ची को गोद लिया हैं तो उस परिवार को पूरा हक़ होगा उसके लिए इस योजना का लाभ प्राप्त करने का. बस इसके लिए उन्हें आवेदन करने के दौरान इससे संबंधित कुछ जरुरी कानूनी कागजातों की आवश्यकता पड़ सकती हैं.
कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली सबसे पहली क़िस्त बच्ची के जन्म के बाद मिलेगी और इसके लिए आवेदन करने का समय बच्ची के जन्म के दिन से लेकर आने वाले 5 महीने तक के बीच में हो सकता है.
कन्या सुमंगला योजना के आगाज के साथ उत्तरप्रदेश राज्य सरकार लाभार्थी बच्चियों एवं उनके परिवार वालों को 6 चरणों में पैसे प्रदान करने का प्रावधान रख रही हैं. जोकि बच्ची के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने तक के बीच में प्रदान किये जायेंगे.
बच्ची के माता – पिता को बच्ची के नाम से एक बैंक खाता खुलवाना होगा और इस कन्या सुमंगला योजना में मिलने वाली कुल राशि सरकार द्वारा इसी बैंक खाते में किस्तों के आधार पर जमा होती जाएगी.
कन्या सुमंगला योजना ऐसे परिवार की बच्चियों के लिए जिनकी प्रतिवर्ष आय 3 लाख रूपये या फिर इससे भी कम है.
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