[फॉर्म] मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना 2022

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 (Mukhyamantri Kanya Vivah Nikah Yojana MP in hindi) [Registration Form PDF Eligibility, Documents, How to Apply Online]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है, खास तौर पर इसमें बेटियों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने परिवार  पर बोझ ना समझी जाए. इस तरह सरकार द्वारा दो विशेष कार्यों के लिए बेटियों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है जिनमें प्रथम कार्य है शिक्षा एवं द्वितीय कार्य है विवाह. शिक्षा के लिए प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही हैं एवं  निम्न लिखित योजना के अंतर्गत बेटियों को विवाह के समय  51 हजार रुपए दिए जाते हैं इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना है. इसके बारे में विस्तार से लिखा गया हैं.

Mukhyamantri-Kanya-Vivah-Nikah-Yojana-mp
नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश
वर्ष 2016
शुरू की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा
जारी की जा रही हैं कमलनाथ जी द्वारा, परन्तु बदलाव के साथ
मुख्य लाभ मिलेगा विवाह योग्य कन्या को
लाभ 51 हजार  रुपये मात्र
आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/Chief-ministers-daughter-marriage-scheme
टोलफ्री नंबर NA

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सम्पूर्ण जानकारी [Key Features]

  • आर्थिक सहयोग

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या को विवाह के लिए सरकार द्वारा 51 हजार रुपये की मदद की जाती है ताकि  बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के संपन्न कराई जा सके. यह राशि तीन चरणों में बेटी को मिलती है वे तीन चरण कुछ इस प्रकार हैं.

  • प्रथम चरण

51 हजार रुपए नगद, बेटी के अकाउंट में जमा करवाते हुए, सरकार द्वारा उनमें से 43 हजार बेटी के खाते में जमा करवाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल बेटी अपनी शादी के खर्चे में स्वत: ही कर सकती है.

  • द्वितीय चरण

इसके अलावा ₹5000 बेटियों को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं जिनमें नगद राशि ना देते हुए कुछ घर का सामान जैसे बर्तन अथवा कपड़े बेटियों को दिए जाते हैं.

  • तृतीय चरण

इसके अलावा ₹3000 बेटियों की शादी के आयोजन के लिए उसके परिवार   को दिए जाते हैं, ताकि शादी विवाह संबंधित कई तरह के आयोजन में उन्हें मदद मिल सके.

 इस तरह सरकार द्वारा बेटियों की शादी में 51 हजार की सहायता की जाती है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी पात्रता नियम [Eligibility Rules]

  • मध्य प्रदेश का रहवासी

 उसी  बालिका को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा जिसका परिवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी  हो, वह परिवार जो किसी अन्य राज्य को छोड़कर मध्यप्रदेश में रहने आया है, उस परिवार को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा.

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवार

 वही  परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अर्थात जो आयकर दाता नहीं है, क्यूंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गई हैं.

  • आयु संबंधित दायरा

 उसी बालिका को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक हो चुकी है एवं जिसका  विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा है, उसकी आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक हो. क्यूंकि सरकार नाबालिक विवाह का विरोध करती हैं.

  • अधिकतम बेटियां

 किसी भी परिवार की केवल दो ही बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है. अगर परिवार में ज्यादा बेटियां हैं तो वे योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हो सकती, केवल दो पुत्रियों को भी योजना के अंदर शामिल किया जा सकता है.

  • सेल्फी संबंधित नियम

 इस योजना के अंतर्गत एक नये बिंदु को जोड़ा गया है, जिसके तहत यह बताया गया है कि इस योजना का लाभ तभी मिलेगा. जब जिस युवक के साथ बेटी का विवाह हो रहा है, वह अपने घर की टॉयलेट के साथ एक सेल्फी को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करें अर्थात जिस घर में बेटी का विवाह हो रहा हैं उस घर में टॉयलेट का होना अनिवार्य हैं.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संबंधी दस्तावेज [Documents] –

  • पहचान पत्र

योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, अतः आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं. इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको कोई स्थानीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है.

  • इनकम सर्टिफिकेट अथवा बीपीएल कार्ड

 योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, वे परिवार जो कि बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल है. इसीलिए बीपीएल कार्ड को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना जरूरी है.

  • उम्र संबंधित दस्तावेज

 योजना के अंतर्गत बालिका एवं उसका जिससे विवाह हो रहा है, दोनों की आयु का निर्धारण किया गया है. अतः अनिवार्य है कि दोनों के उम्र संबंधी दस्तावेज अथवा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अटैच करें.

  • बैंक संबंधी जानकारी

 योजना के अंतर्गत ₹43000 सीधे खाते में सरकार द्वारा जमा कराए जाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि बैंक संबंधी जानकारी भी जमा की जाए जिसके लिए लाभार्थी अपने बैंक के पासबुक की कॉपी जमा कर सकते हैं.

  • सेल्फी की हार्डकॉपी

 योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति का विवाह बालिका से हो रहा है उसे अपने घर की  टॉयलेट के साथ खींची गई सेल्फी भेजना जरूरी है जिसकी हार्ड कॉपी फॉर्म के साथ लगाई जा सकती हैं.अथवा सॉफ्ट कॉपी सीधे सिस्टम में सबमिट भी की जा सकती हैं इसलिए दोनों कॉपी रखे.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन फॉर्म एवं पंजीयन 2019 [Online Form]

योजना संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल लांच किया गया है, जिसमें योजना की सारी जानकारी मौजूद है परंतु ऑनलाइन फॉर्म मौजूद नहीं है. इस योजना के अंदर पंजीयन कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन पंजीयन प्रक्रिया क्या हैं?  [Offline Registration Process]

  1. ग्रामीण क्षेत्र की ऑफलाइन प्रक्रिया

    ग्रामीण लोगों को ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत में जाना होगा. जहां से उन्हें योजना का फॉर्म मिलेगा जिसे सही तरह से भरकर, उसके साथ पूछे जाने वाले दस्तावेजों की कॉपी अटैच करनी होगी. सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म एवं दस्तावेज मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे.

  2. शहरी क्षेत्र की ऑफलाइन प्रक्रिया

      शहरी लोगों को योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए नगर निगम, नगर पालिका अथवा नगर परिषद के कार्यालय में जाना होगा एवं फॉर्म प्राप्त करके पूछी गई जानकारी को सावधानी से भरने के बाद फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को अटैच करना होगा और यह सभी जानकारी आयुक्त अधिकारी नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जमा कराना होगा.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्यप्रदेश की बहुत अच्छी है और काफी लंबे समय से राज्य में चल रही है. इस योजना का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है इसलिए उसके आगे भी जारी रखा जा रहा है. जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं वे अवश्य इस योजना का लाभ लें एवं अपने आसपास के लोगों को भी इस योजना के बारे में बताएं ताकि वे भी योजना का लाभ ले सकें. योजना से संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब अथवा बुकमार्क जरूर करें.

FAQ’s     

अगर किसी परिवार में तीन बेटियां हैं तो क्या तीनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिल सकता है?

नहीं केवल दो ही बेटियों को लाभ मिल सकता है

अगर बेटी की उम्र साढ़े 17 वर्ष है तो क्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिलेगा?

नहीं क्योंकि विवाह के लिए योग्य आयु 18 वर्ष से अधिक होती है 18 वर्ष से छोटी आयु की लड़कियां नाबालिक की श्रेणी में आती है.

क्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है ?

नहीं फिलहाल इसमें केवल ऑफलाइन प्रक्रिया ही काम कर रही है

मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिलेगा ?

अधिकतम दो

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