मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2020 (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana in Hindi) (MPSY) [ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड, योग्यता, पोर्टल, हेल्पलाइन] (How to Apply, Form, FAQ]
हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है. योजना मुख्य रूप से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, योजना के अंतर्गत परिवारों को जीवन बीमा, पेंशन जैसे लाभ सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे. इससे संबंधित कई तरह के प्रश्न होते हैं- जैसे इन योजनाओं का लाभ कौन ले सकता है एवं आवेदन प्रक्रिया क्या होगी . पूरी जानकारी के लिए योजना को विस्तार से पढ़ें.

नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (MPSY) |
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लांच तारीख | फरवरी 2020 |
मुख्य लाभ | 6000 रूपए सालाना |
सम्बंधित विभाग | राज्य का श्रम विभाग |
योजना के लाभार्थी | छोटे किसान एवं मजदूर |
पोर्टल | अभी नहीं |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
परिवार समृद्धि योजना हरियाणा का उद्देश्य क्या है [Objective]
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत आर्थिक लाभ के साथ-साथ पेंशन भी परिवारों को प्रदान की जाएगी.
परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ कौन-कौन से हैं ?[Benefits]
मुख्य लाभार्थी
योजना के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका कोई संगठित रोजगार नहीं है अर्थात जिनके पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं हैं . इसमें किसानों एवं मजदूरों के परिवार को शामिल किया गया हैं .
आर्थिक लाभ
योजना के अनुसार 6000 रुपये प्रति वर्ष परिवार के मुखिया के नाम पर उनके खाते में जमा करवा दिए जाएंगे . परिवार के मुखिया के नाम पर ही इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया जा सकता हैं .
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ
जो भी इस योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाता है,उसे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा जिसके अनुसार 330 रुपये सालाना बीमा प्रीमियम के तौर पर परिवार को जमा करवाना होगा . यह राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के अंतर्गत शामिल की जाएगी. उस आर्थिक सहायता के अंतर्गत जो 6000 रुपये लाभार्थी के खाते में जमा किए जाएंगे उसी में से बीमा राशि को काट लिया जाएगा.
सुरक्षा बीमा योजना का लाभ
साथ ही साथ जो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा जिसके लिए 12 रुपये सालाना वार्षिक प्रीमियम के रूप में बैंक खाते से सरकार द्वारा काट लिया जायेगा .
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा
योजना के अंतर्गत पैसा सरकार द्वारा सीधे परिवार के मुखिया के खाते में जमा करवाए जाएंगे जिसे डीबीटी सुविधा कहा गया है, जिसके लिए परिवार के मुखिया का बैंक में खाता होना अनिवार्य है एवं उसका खाता आधार कार्ड से लिंक्ड होना भी जरूरी है.
राशि की किश्ते
यह 6000 रुपये की राशि सरकार द्वारा विभिन्न किश्तों में जमा की जाएगी जिसके अनुसार 500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा . इस तरह 12 किस्तों में यह पैसा लाभार्थी को पहुंचाया जाएगा .
परिवार पहचान पत्र
योजना के भीतर वही परिवार लाभ ले सकते हैं जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र बनवाया हो . उसी डाटा के आधार पर सरकार लाभार्थी की लिस्ट बनाएगी.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत पात्रता नियम क्या होंगे? [Eligibility Criteria]
आयु संबंधी नियम
योजना के अंतर्गत शामिल होने वाले परिवार के मुखिया की आयु 18 से 55 वर्ष के अंतराल में होना जरूरी है जो इसे दायरे में होंगे वे ही इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं.
जमीन के मालिक
योजना के अंतर्गत वही किसान शामिल हो सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि हो , बड़े एवं समृद्धशाली किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते .
हरियाणा निवासी
योजना के अंतर्गत वही लोग भाग ले सकते हैं जो हरियाणा के मूल निवासी हैं अर्थात हरियाणा से बाहर के लोग जो कि हरियाणा में रह रहे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ,
आय संबंधित नियम
योजना के अंतर्गत वहीं परिवार भाग ले सकते हैं जिनकी सालाना आय 180000 से कम है जो इस राशि से अधिक कमाते हैं वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकते .
परिवार पहचान पत्र
योजना में वही लोग लाभ ले सकते हैं जिनका परिवार पहचान पत्र बन चुका है . अतः इसे बनवाना जरुरी हैं ताकि सारी जानकारी परिवार पहचान पत्र खाते के जरिये लाभार्थी तक पहुँच सके .
योजना के अंतर्गत लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से है [Documents List]
आधार कार्ड
योजना के अंतर्गत जो परिवार लाभ लेना चाहते हैं उसके मुखिया का का आधार कार्ड पर होना आवश्यक है उसी के जरिये उसकी पहचान को जांचा जायेगा .
किसान विकास पत्र
जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास किसान विकास पत्र होना जरूरी है . उनके पास किसान विकास पत्र होगा तो उन्हें इस योजना का लाभ लेने में आसानी होगी.
स्थाई पता प्रमाण पत्र
योजना के लिए परिवार को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है, इसके लिए परिवार के पास एक स्थाई पता प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
परिवार पहचान पत्र नंबर
इस योजना के अंतर्गत वही परिवार लाभ ले सकते हैं जिनका परिवार पहचान पत्र नंबर आ चुका है, अतः योजना में पंजीयन करवाने के लिए परिवार पहचान नंबर देना अनिवार्य है.
बैंक डीटेल्स
सरकार द्वारा भेजा गया पैसा सीधे बैंक के खाते में जमा करने का प्रावधान है, अतः परिवार के मुखिया की बैंक की जानकारी देना अनिवार्य है जिसके लिए बैंक पास की एक प्रति जमा करवाई जा सकती हैं .
आय प्रमाण पत्र
योजना के अन्दर भाग लेने के लिए पारिवारिक आय का निर्धारण किया गया हैं अतः परिवार को अपनी आय का ब्यौरा देने के लिए आय प्रमाण पत्र देना जरुरी हैं . जिसका सत्यापन विभाग द्वारा किया जा सकता हैं .
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीयन प्रक्रिया क्या है [ How To Apply]
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीयन के लिए सरकार द्वारा ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके अंतर्गत जो परिवार योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर योजना का पंजीयन करवाना होगा
- परिवार को इसी केंद्र पर दस्तावेज जमा करवाना होगा, जिन्हें आप सेंटर पर ही क्रॉस चेक करवा सकते हैं .
- सीएससी सेंटर द्वारा पंजीयन के लिए कोई शुल्क भी लिया जा सकता है .
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीयन [Online Application]
फिलहाल सरकार द्वारा इसका ऑनलाइन पंजीयन शुरू नहीं किया गया है बताया जा रहा है कि निकट भविष्य में सरकार इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल लांच करेगी जिसके जरिए परिवार आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
हरियाणा सरकार ने गरीबों की उन्नति के लिए कई तरह की योजनाओं को शुरू किया हैं, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को हर दृष्टि से गरीबों के लिए एक अच्छी योजना माना जा रहा है, उनके विकास के लिए इस योजना का विमोचन एक अच्छा कदम है. योजना संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए इस पेज को बुकमार्क किया जा सकता है अथवा सब्सक्राइब कर किया जा सकता है . अगर आप ऐसा करते हैं तो सभी तरह की योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे.
FAQ’s
परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी थी जिसे अब फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं.
परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत इस साल फरवरी में हुई. हालाँकि इस योजना की शुरुआत करने के बारे में बातें कई समय पहले से चल रही थी. लेकिन इसे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की.
इस योजना के लिए पात्रता मापदंड यह है कि इसमें हरियाणा राज्य का कोई भी गरीब नागरिक जिसकी वार्षिक आय 1.8 लाख रूपये से कम है और साथ ही जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हैं. वे इस योजना के पात्र हैं.
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, सरल सेंटर, अटल सेवा केंद्र या फिर अंत्योदय केंद्र में से किसी एक में जा सकते हैं.
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकें में से किसी भी एक प्रक्रिया से कर सकते हैं.
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