मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना मध्य प्रदेश 2020 मजदूर करे रजिस्टर @mapit.gov.in

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना मध्य प्रदेश 2020 (मजदूर, लेबर, वर्कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, पंजीयन, पंजीकरण, इ पास) (Mukhyamantri Pravasi Sahayata Yojana MP in hindi) (Migrant Worker, Labour, Majdoor, Online Registration Form, E-pass, Documents, Eligibility, Portal, Helpline Number, @mapit.gov.in/covid-19, FAQ)

पूरे देश में करोना वायरस लॉक टाउन के कारण कई तरह के लोग अपने राज्य से अलग दूसरे राज्यों में फंस गए हैं. उन लोगों की मदद के लिए सभी राज्यों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, इसी प्रकार की एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना. इस योजना का लाभ किस तरह से लिया जा सकता है और कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, सभी जानकारी विस्तार से इस आर्टिकल में जानेंगे-

mukhyamantri pravasi sahayata yojana mp

नाम

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना

किसने शुरू की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

तिथी

15 अप्रैल

लाभार्थी

एमपी परवासी मजदूर

लाभ

1 हजार रुपये एवं रहना, खाना एवं दवाएं

पोर्टल

mapit.gov.in/covid-19

एमपी हेल्पलाइन नंबर104, 181

क्या है मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना

यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई आर्थिक सहयोग योजना है, इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं भी उन लोगों को दी जा रही है जो राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में फंस गए हैं. इस योजना के अंतर्गत उन प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से ₹1000 आर्थिक तौर पर दिए जाएंगे, इसके अलावा उन्हें आवश्यक वस्तुएं, भोजन, दवाइयां आदि भी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह इस कठिन परिस्थिति में आसानी से जीवन जी सकें.

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना मध्यप्रदेश में फिर से शुरू, लाभ पाने के लिए यहाँ क्लिक करें

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना किस तरह से कार्य करेगी

  1. इस योजना को सही तरह से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं अर्थात यह योजना सभी जिलों के कलेक्टरों के द्वारा संचालित की जाएगी जिसके लिए उन्हें दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं.
  2. इन मजदूरों की जानकारी एकत्र करके इन्हें वापस इनके गांव मध्यप्रदेश में लाया जाएगा और इसकी जानकारी मध्यप्रदेश में रह रहे हैं इनके परिवारों के द्वारा इकट्ठी की जाएगी ताकि उनका डेटाबेस तैयार करके उनसे संपर्क किया जा सके यह कार्य कलेक्टर के अधीन होंगे

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना कैसे आवेदन किया जा सकता है (Online Register Form, Process)

  1. पहले इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को आवेदन अथवा पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं था बल्कि सरकार खुद मजदूरों की जानकारी एकत्र कर रही थी. इसका डेटाबेस बना कर उसमें मजदूरों का नाम पता एवं मोबाइल नंबर इंटर किया जा रहा था.
  2. अब तक योजना के अंतर्गत 15000 मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है जिन्हे लाभान्वित किया जाएगा.
  3. यह योजना 15 अप्रैल से शुरू की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसान पंजीकरण कराने के लिए यहाँ क्लिक करें

मुख्यमंत्री प्रवासी सहायता योजना के अंतर्गत किसे मिलेगा लाभ एवं कौन से दस्तावेज़ लगेंगे (Documents)

  1. यह योजना ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जो कि राज्य के बाहर दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाया करते थे लेकिन इस लॉक डाउन के समय में उनके पास कोई काम नहीं है और वे दूसरे राज्यों में फंस गए हैं.
  2. इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों के पास महत्वपूर्ण पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड होना जरूरी है ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके साथ ही मोबाइल नंबर होगा तो उन्हे सभी दिशा निर्देश प्राप्त हो सकेंगे.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा 15 अप्रैल को कर दी गई थी और इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है. जल्द से जल्द प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि उनके जीवन में अपन में आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके.

Other links –