[आवेदन] मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा 2022 (MVKBY)

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा [क्लेम फॉर्म, आवेदन पत्र, पात्रता, बीमा राशी कवरेज, प्रीमियम] (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Haryana in Hindi) (MVKBY) [How to Apply, Accidental Insurance]

व्यापार और उद्योग दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं. किन्तु इन क्षेत्रों में भी कई बार विफलता हो सकती हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बाधायें खड़ी हो जाती हैं. इन बाधाओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कई योजनायें शुरू की हैं जो व्यापारियों के हितों की रक्षा करती हैं. इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने 2 नई योजनाओं को शुरू करने का ऐलान कर दिया है. जिसमें व्यापारियों को बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा. इन योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हैं. इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. 

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Haryana

लांच की जानकारी (Launched Details)

जानकारी बिंदु जानकारी
नाम मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा
लांच किया गया मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
घोषणा की तारीख 11 सितंबर, 2019
अधिकारिक रूप से शुरू होने की तारीख जल्द ही
लाभार्थी राज्य के छोटे, सीमांत, मध्यम एवं बड़े व्यापारी
देखरेख हरियाणा की राज्य सरकार

 मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा की विशेषताएं (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Haryana Features)

  • व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा :- हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू कर छोटे, सीमांत और साथ ही मध्यम और बड़े व्यापारियों की मदद करना चाहती हैं. इससे व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.
  • बीमा कवरेज :– यह योजना बीमा कल्याण प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगी, जिससे आवेदन करने वाले व्यापारियों को अपने जीवन के साथ – साथ व्यापार योग्य सामानों यानि माल के लिए बीमा कवरेज प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी.
  • बीमा कवरेज की राशि :– इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार चयन किये जाने वाले लाभार्थी टर्नओवर स्लैब के अनुसार 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक की बीमा कवरेज की राशि प्राप्त कर सकते हैं.
  • मृत्यु कवरेज :– यदि लाभार्थी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, तो उसके परिवार को बीमा की पूरी राशि प्राप्त होगी, जिसके बारे में विवरण बीमा कवरेज में किया गया है.
  • दुर्घटना कवरेज :- लाभार्थियों को दुर्घटना के मामले में 100 % बीमा कवरेज प्राप्त होगा. यदि किसी दुर्घटना में लाभार्थी बुरी तरह से घायल होकर विकलांग हो जाता हैं. तो उन्हें यह बीमा राशि प्रदान की जाएगी.
  • वस्तुओं के नुकसान पर बीमा :– यह योजना स्टोर में रखे व्यापार के सामान, माल और फर्नीचर के लिए वित्तीय बीमा कवरेज प्रदान करती है. बाढ़, भूकंप, चक्रवात, तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली सभी क्षति बीमा योजना के अंतर्गत आ जाएगी. साथ में आग या कुछ अन्य कारणों से माल क्षतिग्रस्त होता है, तो व्यापारी बीमा कवरेज प्राप्त करेंगे.
  • लाभार्थी की कुल संख्या :– राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस योजना के लागू होने के बाद लगभग 3.75 लाख व्यापारी बीमा कवरेज प्राप्त कर सकेंगे.
  • व्यापार टर्नओवर के अनुसार बीमा कवरेज :– हर व्यापारी का वित्तीय निवेश और व्यापार मूल्य विभिन्न श्रेणियों में आता है, इससे इस योजना में अलग – अलग टर्नओवर स्लैब हैं. आवेदकों को मिलने वाला बीमा कवरेज टर्नओवर स्लैब के नियमों पर निर्भर करेगा.
  • बैंक खाते के माध्यम से डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) :– इस योजना को लागू करने में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती हैं. इससे प्रत्येक लाभार्थियों को बीमा क्लेम मनी प्राप्त होगी, और यह डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जायेगा.

व्यापार टर्नओवर के रूप में बीमा कवरेज की राशि   

व्यापार टर्नओवर की राशि मिलने वाला बीमा कवरेज
20 लाख रूपये तक 5 लाख रूपये
20 लाख रूपये से 50 लाख रूपये 10 लाख रूपये
50 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये 15 लाख रूपये
1 करोड़ रूपये से 1.5 करोड़ रूपये 20 लाख रूपये
1.5 करोड़ रूपये से ऊपर 25 लाख रूपये

 मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा की पात्रता मापदंड (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Eligibility Criteria)

  • राज्य में रहना और संचालित होना चाहिए :- यदि व्यापार और व्यापारी लाभ प्राप्त करने के अपने अवसरों को सुनिश्चित करना चाहता है, तो उसे स्थायी रूप से हरियाणा क्षेत्र में व्यापार करना होगा.
  • मध्यम स्तर के व्यापारी :- यह योजना छोटे और सीमांत व्यापारियों के लिए खुली है, लेकिन यह मध्यम स्तर के व्यापार मालिकों को योजना का लाभ प्राप्त करने का अवसर भी देती है.
  • टैक्स का भुगतान करने वाला व्यापारी :- यह योजना उन व्यापारियों के लिए लागू होती हैं, जो आय विभाग के नियमों के अनुसार टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं.
  • केवल रजिस्टर्ड व्यापारी :- आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके पास हरियाणा ट्रेडर एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है. साथ ही लाभार्थियों का हरियाणा जीएसटी में रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है.
  • व्यवसाय रजिस्ट्रेशन :- आवेदक के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए, जो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि व्यापार संगठन के पास व्यापार और कॉमर्स अधिनियमों के अनुसार सभी वैध रजिस्ट्रेशन है.

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • मूल निवासी दस्तावेज :- यदि व्यापारी के पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है जो हरियाणा के स्थायी निवासी होने के उनके दावे का समर्थन करें, तो ऐसे व्यक्ति के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जायेगा.
  • आधार कार्ड :- इस योजना के इच्छुक आवेदकों को अपने आधार कार्ड की एक कॉपी शेयर करनी होगी, जोकि बैकग्राउंड को चेक करने के दौरान काम आयेगी.
  • स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर :- इस योजना में आवेदकों को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जमा करना होगा जोकि जीएसटी कोड को हाईलाइट करेगा.
  • ट्रैड एसोसिएशन के दस्तावेज :- सभी व्यापारियों को राज्य के ट्रेड एसोसिएशन से एक प्रमाण पत्र मिलता है. सत्यापन के लिए इस प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी भी संलग्न की जानी चाहिए.
  • व्यापार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र :- यह आवश्यक हैं कि आवेदक अधिकारिक रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों को भी अटैच करें, क्योंकि यह संगठन के नाम और मालिक के नाम को हाईलाइट करता है.
  • टैक्स के पेपर्स :- यदि मध्यम व्यापारी टैक्स का भुगतान करता है, तो उसे अपने टैक्स फिलिग़ डाक्यूमेंट्स की कॉपी जमा करने की आवश्यकता होगी.
  • वार्षिक टर्नओवर दस्तावेज :- इस योजना में चूकि वार्षिक टर्नओवर स्लैब के अनुसार बीमा कवरेज प्रदान किया जाना हैं, इसलिए आवेदकों को अपने वार्षिक टर्नओवर से संबंधित दस्तावेजों की कॉपी भी जमा करनी होगी. टर्नओवर के पेपर्स में चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को दर्शाया जाना चाहिए.
  • बैंक खाते की जानकारी :- इस योजना में लाभार्थियों को कैश में भुगतान नहीं किया जायेगा. सभी आवेदकों को अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा, क्योंकि इसके बिना राज्य के अधिकारी नामांकन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होंगे.

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा का आवेदन फॉर्म एवं आवेदन कैसे करें (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Haryana Application Form Online Download) 

राज्य के मुख्यमंत्री जी ने अब तक इस प्रोजेक्ट के अधिकारिक लांच की कोई तारीख की घोषणा नहीं की है, और न ही आवेदन फॉर्म एवं आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी दी है. राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही नामांकन मोड के विकल्प का चयन किया जा सकता है. इसके लिए एक पोर्टल भी लांच किया जा सकता है, ताकि व्यापारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें. यदि आप इस योजना की सभी नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारी इस साईट के साथ जुड़े रहना होगा. हम इन सभी योजनाओं पर नई अपडेट प्रदान करते हैं.

बीमा कवरेज के लिए क्लेम कैसे करें (How to Claim for Insurance Coverage Online)

बीमा पालिसी एक बीमा कंपनी द्वारा बनाई जाएगी. किसी भी क्षति के मामले में लाभार्थी बीमा कंपनी के ऑफिस जा सकते हैं, साथ में वे योजना से सम्बंधित दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को जाँच के लिए अवश्य लेकर जाएँ. उसके बाद बीमा एजेंट लाभार्थी को क्लेम फॉर्म देगा फिर उसे आवश्यक विवरण के साथ भरना होगा. एक बार आपका क्लेम फॉर्म और सभी दस्तावेज जमा हो जाने के बाद राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर लाभार्थी के बैंक खाते में पैसा जमा कर देगी.

यह नई योजना न केवल व्यपारियों की चिंताओं को कम करेगी, बल्कि सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान कर सकती हैं. यह एक नई पहल हैं जो छोटे और मध्यम व्यापार क्षेत्रों को विकसित करने में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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