Pension Scheme: NPS निवेशकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया पैसा निकालने का ये नियम, जानें डिटेल
नई दिल्ली: पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सरकार ने अब पेंशन का पैसा निकालने के नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में हुए बदलाव के बारे में जानकारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी के द्वारा दी गई है। इसके अनुसार, पेंशन का पैसा निकालने के लिए अब पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है।
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पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन क्या है?
पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खाते की वैधता की जाँच करना है। इस प्रक्रिया में, पेंशनधारक के बैंक खाते में एक छोटी सी रकम जमा की जाती है, जिसके आधार पर उनके नाम की सत्यापन होती है। इसके बिना, अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है और ट्रांजेक्शन को तेजी से पूरा किया जा सकता है।
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पेंशन से जुड़े पैसे निकालने के नए नियम
यह नियम सभी पेंशन जमा से निकासी के लिए लागू होता है, जैसे कि अटल पेंशन स्कीम, पेंशन सिस्टम, NPS लाइट आदि। इसके साथ ही, पेंशनधारकों के बैंक खातों में डेटा में कोई बदलाव होने पर भी यह प्रक्रिया अनिवार्य होती है। इससे सत्यापन करने में कोई परेशानी नहीं होती है और पेंशनधारक अपने पैसे को समय पर प्राप्त कर सकते हैं।
सत्यापन होने के कारण
इस प्रक्रिया के माध्यम से, खाते की वैधता की जाँच होती है और व्यक्ति के नाम की सत्यापन किया जाता है। यह नए नियम के अनुसार आवश्यक होता है ताकि पेंशनधारक अपने पैसे को समय पर प्राप्त कर सकें।
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वेरिफिकेशन फेल होने पर क्या होगा
अगर पेंशनधारक का पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन असफल होता है, तो उन्हें NPS से डेटा में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए व्यक्ति को सही जानकारी को फिर से जमा करना होगा, ताकि उनका पैसा समय पर मिल सके।
इस नए नियम के माध्यम से, पेंशन के पैसे निकालने की प्रक्रिया में सुधार हो रहा है, जिससे पेंशनधारकों को सही समय पर उनकी पेंशन मिल सके। यह नियम सरकार के पेंशन योजनाओं के निवेशकों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पेंशनधारकों को इसका पालन करना चाहिए।
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