अचानक हो पैसो की जरूरत तो 5000 रुपये बिना किसी बैलेन्स के बैंक से निकाल सकते हैं, जानिए कैसे

अचानक हो पैसो की जरूरत तो 5000 रुपये बिना किसी बैलेन्स के बैंक से निकाल सकते हैं जानिए कैसे [Overdraft Facilities Benefits Loan Rules Interest Rate In PM Jan Dhan Yojana In Hindi]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत देश की जनता के लिए की थी।  उनका मुख्य उद्देश्य था कि देश में हर एक व्यक्ति के पास खुद का बैंक खाता होना चाहिए जिस कारण उन लोगों में बचत की आदत बनी रहती है । इस जनधन खाते में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं लोगों को दी गई थी जिनमें से एक सुविधा थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसके अलावा जनधन खाते में जीरो बैलेंस की सुविधा भी दी गई थी जो कि अन्य बचत खाते में नहीं मिलती है ।

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किस व्यक्ति के पास भी प्रधानमंत्री जनधन खाता है वह अपने इस खाते पर अग्रिम लोन ले सकते हैं इस लोन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी ₹5000 तक का अग्रिम लोन अपने खाते पर ले सकता है जिसके लिए उसे कोई बड़ी कार्यवाही या कॉलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी और ना ही डॉक्यूमेंटेशन करना होगा । आइए जानते हैं विस्तार से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है और इसके क्या-क्या नियम है-

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क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी

सामान्यतः जो भी बचत खाते होते हैं, हम उनमें से उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने हमने अपने खाते में रखे हैं । साथ ही हम खाते के बैलेंस को जीरो नहीं कर सकते क्योंकि सामान्य खाते में जीरो बैलेंस फैसिलिटी नहीं होती ।

लेकिन जनधन खाते में जीरो बैलेंस फैसिलिटी भी है और उसके साथ में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है । ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में जीरो बैलेंस है, तब भी वह अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है । इसकी लिमिट 5000 रुपये हैं यानी की बैंक खाते में कुछ भी बैलेंस नहीं है फिर भी लाभार्थी ₹5000 तक की राशि बैंक से उधार के तौर पर ले सकता हैं ।

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प्रधानमंत्री जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के नियम क्या है

  1. जिस व्यक्ति के पास भी प्रधानमंत्री जनधन खाता है, वह अपने अकाउंट से ₹5000 कभी भी लोन के तौर पर निकाल सकता है, भले ही उसके खाते में कोई राशि ना हो ।
  2. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत परिवार का कोई एक व्यक्ति ही अग्रिम लोन के तहत अधिकतम ₹5000 ले सकता है, परिवार के सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता ।
  3. यह निकाली गई राशि  लोन के तौर पर कार्य करेगी इसीलिए लाभार्थी को इसके ऊपर ब्याज देना जरूरी होगा । ब्याज दरें अन्य बचत खातों से कम लगाई जाएंगी ।
  4. प्रधानमंत्री जनधन खाता आधार कार्ड से अटैच होना बहुत जरूरी है, अगर खाता आधार कार्ड से अटैच नहीं है और लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया गया है तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।
  5. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के कंडीशन के अनुसार 2000 रुपये तक के लोन में कोई भी नियम लागू नहीं होगा ।
  6. प्रधानमंत्री जनधन खाते से वही लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष है ।
  7. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब आपने अपने जन धन अकाउंट को पिछले 6 महीने तक चालू स्थिति में रखा हो अर्थात उसमें नियमित ट्रांजैक्शन हुआ हो ।
  8. इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अमाउंट 5000 से 15000 तक किया जा सकता है लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा हो अगर अकाउंट का रिकॉर्ड अच्छा होगा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बढ़ा दी जाएगी।

अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया हैं और आपको प्रधानमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ लेना हैं तो यहा क्लिक करे।

प्रधानमंत्री कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन खाते में मिलेगा विशेष लाभ

जिन महिलाओं के पास भी प्रधानमंत्री जनधन खाता है उन्हें सरकार की तरफ से ₹500, 3 माह तक इस हिसाब से 15 सो रुपए इस कोरोना संकट के समय दिए जाएंगे।

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प्रधानमंत्री जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मौजूद है ऐसी स्थिति में अगर जनधन खाते के ओनर चाहे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल सभी जगह आर्थिक संकट गहराया हुआ है इस समस्या से निपटने के लिए आम जनता इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का उपयोग कर अपने परेशानी को हल कर सकती है लेकिन निकट भविष्य में इस लोन को आपको ब्याज के साथ लौट आना जरूरी होगा, यह ध्यान में रखकर ही आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ।

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