. अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं, तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं.
. 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति लाभ उठा सकता हैं. . आधार कार्ड का होना जरुरी हैं.
आपको आवेदक केना है तो आपको आधारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।।
. दूसरा आप्शन हैं 2 से 4 वर्ष का लॉन्ग टाइम रिस्क कवरेज. अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी
. धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 20 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे. . फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगा. प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे
बीमा राशि के लिए क्लेम करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म बैंक, बीमा कंपनी एवम ऑनलाइन वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता हैं.
. अगर प्रीमियम की राशि वक्त पर अदा ना की जाये तब बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती हैं.
. अगर किसी धारक के 2 बचत खाते हैं, और वह दोनों से सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ा हुआ हैं अर्थात दोनों खातों से प्रीमियम की राशि जमा की गई हैं, तब बीमा राशि को एक अकाउंट पर ही जारी रखा जायेगा. परन्तु अन्य खाते द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि रोक ली जाएगी. . 70 वर्ष की आयु में पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाएगी.