महंगा हुआ पीएम सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम, जानिए अब कितने देने होंगे पैसे? 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम पहले सिर्फ 12 रुपये था, जिसे बढ़ा कर अब 20 रुपये कर दिया गया है.

इसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं. यह  एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं

बीमा धारक की मृत्यु होने पर या पूरी तरह से विकलांग हो जाने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.

 अगर बीमा धारक आंशिक तौर पर स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये का कवर मिलता है

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना योग्यता 

. अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं, तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं.

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. 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति लाभ उठा सकता हैं. . आधार कार्ड का होना जरुरी हैं.

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आवेदन 

आपको आवेदक केना है तो आपको आधारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।।

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शर्तें 

. दूसरा आप्शन हैं 2 से 4 वर्ष का लॉन्ग टाइम रिस्क कवरेज. अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी

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. धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 20 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे. . फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगा. प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम 

 बीमा राशि के लिए क्लेम करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म बैंक, बीमा कंपनी एवम ऑनलाइन वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता हैं.

 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सीमा 

. अगर प्रीमियम की राशि वक्त पर अदा ना की जाये तब बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती हैं.

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. अगर किसी धारक के 2 बचत खाते हैं, और वह दोनों से सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ा हुआ हैं अर्थात दोनों खातों से प्रीमियम की राशि जमा की गई हैं, तब बीमा राशि को एक अकाउंट पर ही जारी रखा जायेगा. परन्तु अन्य खाते द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि रोक ली जाएगी. . 70 वर्ष की आयु में पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाएगी.

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