योजना के अंतर्गत किसानों को पाइपलाइन प्राप्त हो सके ताकि वह पाइपलाइन के जरिए दूर मौजूद खेतों की सिंचाई कर सके।
पात्रता
. सिर्फ राजस्थान के किसानों को फायदा प्राप्त होगा।
. जिनके पास बिजली से चलने वाले पंप या फिर ट्रैक्टर से चलने वाले पंप मौजूद है, उन्हें ही शामिल किया जाएगा।
. जिनके पास 2 बीघा तक की खेती करने लायक जमीन मौजूद है।
. किसान फिर से अप्लाई नहीं कर सकेगा। अगले 10 सालों तक
. 30 दिनों के अंदर ही उन्हें योजना के लिए अप्लाई करना होगा
. खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
पात्रता
. पहचान पत्र. पासपोर्ट साईज फोटो. भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड. जमीन की जमाबन्दी. पाइप खरीदने का पक्का बिल. कृषक का निवास प्रमाण पत्र. आवेदक का आधार कार्ड. बैंक पासबुक. मोबाइल नंबर
लाभ/ विशेषताएं
. पाइप लाइन की कुल कीमत पर उन्हें 18 पर्सेंट की छूट मिलेगी।. राशि डायरेक्ट किसानों को उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी।. आसानी से पाइपलाइन खरीद सकेंगे।. किसानों की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया बनेगी।. अपने परिवार का भरण पोषण भी सही प्रकार से कर सकेंगे।
आवेदन प्रक्रिया
. sso.rajasthan.gov आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।. न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।. जानकारियों को भर करके सबमिट बटन दबानी है।. एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करना है।
. जानकारियों को भर करके सबमिट बटन दबानी है।. इस प्रकार से आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाता है।. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर के रख लेना है,. सब्सिडी की रकम आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।. सब कुछ सही पाए जाने पर सब्सिडी की रकम आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें