. सिर्फ राजस्थान के किसानों को फायदा प्राप्त होगा।
. जिनके पास बिजली से चलने वाले पंप या फिर ट्रैक्टर से चलने वाले पंप मौजूद है, उन्हें ही शामिल किया जाएगा।
. जिनके पास 2 बीघा तक की खेती करने लायक जमीन मौजूद है।
. किसान फिर से अप्लाई नहीं कर सकेगा। अगले 10 सालों तक
. 30 दिनों के अंदर ही उन्हें योजना के लिए अप्लाई करना होगा
. खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।