राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन अनुदान योजना

योजना के अंतर्गत किसानों को पाइपलाइन प्राप्त हो सके ताकि वह पाइपलाइन के जरिए दूर मौजूद खेतों की सिंचाई कर सके।

पात्रता

. सिर्फ राजस्थान के किसानों को फायदा प्राप्त होगा। . जिनके पास बिजली से चलने वाले पंप या फिर ट्रैक्टर से चलने वाले पंप मौजूद है, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। . जिनके पास 2 बीघा तक की खेती करने लायक जमीन मौजूद है। . किसान फिर से अप्लाई नहीं कर सकेगा। अगले 10 सालों तक . 30 दिनों के अंदर ही उन्हें योजना के लिए अप्लाई करना होगा . खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।

पात्रता

. पहचान पत्र . पासपोर्ट साईज फोटो . भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड . जमीन की जमाबन्दी . पाइप खरीदने का पक्का बिल . कृषक का निवास प्रमाण पत्र . आवेदक का आधार कार्ड . बैंक पासबुक . मोबाइल नंबर

लाभ/ विशेषताएं

. पाइप लाइन की कुल कीमत पर उन्हें 18 पर्सेंट की छूट मिलेगी। . राशि डायरेक्ट किसानों को उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त होगी। . आसानी से पाइपलाइन खरीद सकेंगे। . किसानों की आर्थिक स्थिति भी बढ़िया बनेगी। . अपने परिवार का भरण पोषण भी सही प्रकार से कर सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया

. sso.rajasthan.gov आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है। . न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। . जानकारियों को भर करके सबमिट बटन दबानी है। . एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करना है।

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. जानकारियों को भर करके सबमिट बटन दबानी है। . इस प्रकार से आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाता है। . ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर के रख लेना है, . सब्सिडी की रकम आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। . सब कुछ सही पाए जाने पर सब्सिडी की रकम आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

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