Sukanya Samriddhi Yojana

. अगर तीसरी बेटी के नाम पर भी ये अकाउंट ओपन कराते हैं तब भी 80C के तहत टैक्‍स छूट का फायदा मिलेगा

. खाते को दोबारा एक्टिव नहीं कराना होगा और मैच्‍योरिटी तक जमा राशि पर ब्याज का फायदा

. बेटी 18 साल के बाद ही खाते को ऑपरेट कर सकती है. 

. ब्याज के क्रेडिट होने के बाद उसको वापस लेने के प्रावधान को हटा दिया

. जानलेवा बीमारी होती तो यह स्थिति को भी शामिल किया जाएगा. 

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