नरेंद्र मोदी सरकार ने नियम बदलने के कारण यह है की बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर तो बनवा लेते थे. लेकिन बाद में सरकार की आंखों में धूल झौंकने के लिए कई गलतियां करते थे.
किसी व्यक्ति के नाम पर पीएम आवास आवंटित करती है और अगर संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सरकार की ओर से वो मकान उसके परिवार के नाम पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा
संबंधित व्यक्ति वाकई इस योजना के लिए जरुरतमंद व्यक्ति है या नहीं. पांच साल तक उस घर में रहने के बाद ही सरकार की ओर से लीज बहाल की जाएगी.
. अधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov पर जाए
. 2 ऑप्शन मिलेंगे. बेनिफिट्स अंडर 3 कंपोनेंट्स और स्लम ड्वेलर
. बेनिफिट्स अंडर 3 - कंपोनेंट्स आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से पक्का मकान नहीं बना पाते है
. स्लम ड्वेलर - जो झुग्गी बस्तियों में रहते है
केसे करे आवेदन
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