बहुत से वृद्ध जन इस योजना के चलते प्रतिमाह पेंशन के रूप में कुछ राशि प्राप्त करते हैं जिससे वे अपना जीवन यापन सरल बनाने में सक्षम हो पाते हैं।
. गरीब और बेसहारा वृद्धजनों को सहारा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। . वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता . पेंशन की राशि प्रतिमाह वृद्धों को दी जाएगी ताकि उनके जीवन स्तर में कुछ हद तक सुधार हो सके। . बुजुर्ग व्यक्ति ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।
. मिलने वाली आर्थिक सहायता से वे परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर नहीं रहेंगे। . वृद्धजन 79 से अधिक आयु के हैं उन्हें 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। . वृद्ध जनों की बायोमेट्रिक पहचान को इस योजना के तहत अनिवार्य नहीं किया है। . मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उस व्यक्ति के परिवार जनों को पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी। . प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। . लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि भेजेंगे।
. केवल बिहार का ही नागरिक होना चाहिए। . केवल 60 वर्ष से अधिक वाले वृद्ध जनों को ही इस योजना का लाभार्थी निर्धारित किया जाएगा। . केवल उन्हीं वृद्धों को पंजीकरण होने का मौका प्राप्त होगा जो सरकारी कर्मचारी नहीं रहे हो। . वृद्ध जनों को शामिल किया जाएगा जो वित्तीय रूप से गरीब और असहाय हो।
. आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.nic पर क्लिक करके होमपेज तक जाना होगा। . मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें . सही विकल्प भरना होगा। . ‘आधार सत्यापित करें’ वाले बटन पर क्लिक करना होगा। . उसका सत्यापन करते हुए आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा